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31 मार्च तक नहीं चुकाया बकाया तो जब्त होंगी गाड़ियां, क्या Darbhanga DTO की इस चेतावनी से मचेगा हड़कंप?

31 मार्च तक नहीं चुकाया बकाया तो जब्त होंगी गाड़ियां, क्या Darbhanga DTO की इस चेतावनी से मचेगा हड़कंप?

Ashutosh Kumar Jha Published on: 27 मार्च 2026
31 मार्च तक नहीं चुकाया बकाया तो जब्त होंगी गाड़ियां, क्या Darbhanga DTO की इस चेतावनी से मचेगा हड़कंप?
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दरभंगा | 27 मार्च 2026: वित्तीय वर्ष 2025-26 के समाप्त होने में अब चंद दिन ही शेष बचे हैं और ऐसे में परिवहन विभाग ने राजस्व वसूली को लेकर अपना रुख बेहद कड़ा कर लिया है। इसी अहम कड़ी में Darbhanga DTO ने जिले के सभी व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए एक बेहद सख्त और अंतिम चेतावनी जारी कर दी है।

विभाग की ओर से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जिन वाहन मालिकों ने अब तक अपने वाहनों का बकाया पथकर यानी रोड टैक्स जमा नहीं किया है, वे हर हाल में इकतीस मार्च तक इसका अनिवार्य रूप से भुगतान कर दें। ऐसा न करने पर एक अप्रैल से जिले भर में विशेष सघन जांच अभियान चलाया जाएगा और बकायेदारों के खिलाफ बेहद कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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व्यावसायिक वाहन मालिकों पर लटकी जब्ती की तलवार

यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि जिले में हजारों ऐसे बस, ट्रक, ऑटो और पिकअप वैन संचालक हैं जो कई महीनों या सालों से जानबूझकर पथकर जमा करने में आनाकानी कर रहे हैं। परिवहन विभाग के सख्त नियमों के अनुसार समय पर टैक्स जमा न करने पर भारी जुर्माना तो लगता ही है, साथ ही वाहन का फिटनेस और परमिट भी हमेशा के लिए रद्द किया जा सकता है।

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Darbhanga DTO के कार्यालय से जारी इस ताज़ा आदेश ने उन सभी बड़े और छोटे ट्रांसपोर्टरों की नींद उड़ा दी है, जो अंतिम समय तक टैक्स जमा करने से बचते रहते हैं। विभाग के उच्चाधिकारियों ने साफ कर दिया है कि इकतीस मार्च की तय सीमा बीत जाने के बाद किसी भी तरह की कोई मोहलत या छूट बिल्कुल नहीं दी जाएगी।

सड़कों पर दौड़ने वाले सभी कमर्शियल वाहनों के कागजात की सघन चेकिंग होगी और टैक्स फेल पाए जाने पर वाहन को तुरंत मौके पर ही जब्त कर लिया जाएगा। इस कड़े रवैये के पीछे का मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा दिए गए करोड़ों के राजस्व वसूली लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूरा करना है, जिसकी निगरानी सीधे राज्य मुख्यालय से की जा रही है।

वाहन डीलर एजेंसियों को भी मिला कड़ा अल्टीमेटम

परिवहन विभाग का डंडा केवल पुराने वाहन मालिकों पर ही नहीं चला है, बल्कि जिले में चल रही सभी ऑटोमोबाइल डीलर एजेंसियों के लिए भी Darbhanga DTO ने सख्त दिशा-निर्देश लागू कर दिए हैं। विभाग ने अक्सर यह देखा है कि कई एजेंसियां भोले-भाले ग्राहकों से गाड़ी की पूरी कीमत और टैक्स लेने के बावजूद उनका रजिस्ट्रेशन शुल्क समय पर सरकारी खाते में जमा नहीं करती हैं।

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