नई दिल्ली | 15 अप्रैल 2026: देश की राजधानी से उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी खबर सामने आई है। बहुप्रतीक्षित दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार को लेकर सरकार और NHAI ने नए नियम जारी कर दिए हैं। ‘खबर आंगन’ की ऑटो डेस्क के अनुसार इस नए रूट पर सफर करने से पहले हर चालक को स्पीड लिमिट की यह ताजा गाइडलाइन जरूर जान लेनी चाहिए।
यह शानदार हाईवे दिल्ली से देहरादून के बीच की दूरी और सफर के समय को काफी कम करने वाला है। लेकिन इस पर फर्राटा भरने के उत्साह में चालकों से कोई बड़ी चूक न हो जाए, इसके लिए गति सीमा को लेकर सख्त दिशा-निर्देश तय किए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन हाई-टेक कैमरों के जरिए पैनी नजर रखेगा और सीधा भारी जुर्माना वसूला जाएगा।
इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है और इसे जल्द ही आम जनता के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लाखों लोगों को इस शानदार प्रोजेक्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। इसी उत्साह को देखते हुए प्रशासन पहले से ही यातायात नियमों को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम बहुत तेजी से कर रहा है।
कारों और भारी वाहनों के लिए क्या है नई स्पीड लिमिट?
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सफर को सुरक्षित बनाने के लिए वाहनों की गति सीमा निर्धारित कर दी गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कारों और हल्के मोटर वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। इस रफ्तार से यात्री बिना किसी खतरे के अपने गंतव्य तक बहुत ही कम समय में आसानी से पहुंच सकेंगे।
वहीं दूसरी तरफ ट्रकों और बसों जैसे भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए गति सीमा को थोड़ा कम रखा गया है। भारी वाहनों के लिए इस नए रूट पर अधिकतम गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। प्रशासन का स्पष्ट मानना है कि भारी वाहनों की गति नियंत्रित रहने से लेन ड्राइविंग का सही तरीके से पालन हो सकेगा और भयानक सड़क हादसों पर रोक लगेगी।
