दरभंगा, 3 सितंबर 2026: लंबित और समझौता योग्य मामलों के निपटारे के लिए दरभंगा में 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। इसकी सफलता को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा अजय कुमार शर्मा के निर्देश पर न्यायिक और विभागीय अधिकारियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जुनैद आलम और जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी ने संबंधित विभागों और बैंक अधिकारियों के साथ बैठक कर अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत में निष्पादित करने का लक्ष्य तय किया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में खासतौर पर ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिनका सुलह-समझौते के आधार पर निपटारा संभव है। इसी सिलसिले में ग्राम कचहरी में लंबित समझौता योग्य मामलों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों से चयनित मामलों का पूरा ब्यौरा लिया गया और निर्देश दिया गया कि जिन मामलों में समझौते की संभावना है, उन्हें अंतिम रूप से चिह्नित कर संबंधित अभिलेख जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में जमा कराए जाएं।

ग्राम कचहरी के मामलों को भी लोक अदालत में लाने की तैयारी
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जुनैद आलम ने पंचायती राज पदाधिकारियों के साथ हुई समीक्षात्मक बैठक में ग्राम कचहरी से जुड़े मामलों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि समझौता योग्य मामलों की पहचान में तेजी लाई जाए और जरूरी अभिलेख समय पर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि 12 सितंबर को होने वाली लोक अदालत में इन मामलों के निपटारे की प्रक्रिया पूरी की जा सके।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी ने कहा कि मामलों को लोक अदालत में भेजने से पहले पक्षकारों के बीच प्री-काउंसलिंग कराने का प्रयास किया जाए। इसका उद्देश्य यह है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए सहमति बनने की संभावना तलाशी जा सके। समझौते की स्थिति बनने पर ऐसे मामलों को लोक अदालत में रेफर करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
बिजली, वन, श्रम और माप-तौल के मामलों पर विशेष फोकस
बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई। इनमें बिजली, वन, श्रम और माप-तौल से जुड़े मुकदमों के निपटारे पर विशेष जोर दिया गया। संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने विभाग से जुड़े मामलों की तैयारी पूरी रखें और लोक अदालत के दिन आवश्यक अभिलेखों एवं जानकारी के साथ मौजूद रहें।
लोक अदालत का उद्देश्य समझौता योग्य मामलों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से बाहर निकालकर आपसी सहमति के आधार पर जल्द निपटाना है। इसलिए विभागीय मामलों में भी उन प्रकरणों को प्राथमिकता दी जा रही है, जहां पक्षकारों के बीच सहमति बन सकती है और कानूनी प्रक्रिया के तहत विवाद का समाधान संभव है।
बैंक ऋण मामलों में अधिकतम छूट पर जोर
राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण संबंधी मामलों के निपटारे को लेकर भी विशेष तैयारी की जा रही है। बैठक में बैंक शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिया गया कि समझौता योग्य ऋण मामलों में पक्षकारों को अधिकतम संभव छूट उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। इसके लिए विशेष पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने को भी कहा गया है।
बैंक अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि लोक अदालत में आने वाले ऋण संबंधी मामलों की जानकारी और जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रहें। इससे सुनवाई के दौरान पक्षकारों और बैंक के बीच समझौते की संभावना बनने पर मामले का निपटारा तेजी से किया जा सकेगा।
अधिक से अधिक मामलों के निपटारे का लक्ष्य
समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान अधिकतम संख्या में मामलों के निष्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके लिए न्यायिक व्यवस्था के साथ-साथ पंचायती राज, विभिन्न सरकारी विभागों और बैंकों के बीच समन्वय पर जोर दिया गया है। विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया कि वे सभी जरूरी तैयारियों के साथ लोक अदालत में उपस्थित रहें।
बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, एलडीएम और अलग-अलग बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अधिकारियों की यह तैयारी बताती है कि 12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत में केवल न्यायालय से जुड़े मामलों पर ही नहीं, बल्कि विभागीय और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े समझौता योग्य मामलों को भी बड़ी संख्या में निपटाने की कोशिश की जा रही है।
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