सीतामढ़ी, 8 अक्टूबर 2026। दुर्गा पूजा का उल्लास अपने चरम पर है, लेकिन अगर किसी ने इस पवित्र माहौल में जहर घोलने या हुड़दंग मचाने की कोशिश की, तो इस बार प्रशासन उसे किसी भी कीमत पर बख्शने वाला नहीं है। आगामी दुर्गा पूजा को पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी (DM) श्री तनय सुल्तानिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में डीएम का तेवर बेहद सख्त दिखा और उन्होंने असामाजिक तत्वों, अफवाहबाजों और हुड़दंगियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति का साफ ऐलान कर दिया है।
प्रशासन ने सबसे बड़ी चेतावनी उन लोगों को दी है जो सोशल मीडिया (फेसबुक, व्हाट्सएप) का इस्तेमाल कर भ्रामक खबरें या अफवाहें फैलाते हैं। डीएम ने दो टूक शब्दों में कहा है कि अगर किसी ने भी अफवाह फैलाकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की रत्ती भर भी कोशिश की, तो उसके खिलाफ तुरंत भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153(A) और 505 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। यह गैर-जमानती धाराएं हैं, जिसका सीधा मतलब है कि पकड़े जाने पर थाने से जमानत नहीं मिलेगी और सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी। इस पर पैनी नजर रखने के लिए जिला आईटी कोषांग, पीआरओ (PRO) और पुलिस का साइबर सेल 24 घंटे सोशल मीडिया की निगरानी कर रहा है।
युवाओं के बीच बढ़ते ‘बाइकर्स गैंग’ और ‘लहरिया कट’ (खतरनाक तरीके से बाइक चलाने) स्टंटबाजी पर भी प्रशासन ने नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे सघन वाहन जांच अभियान चलाएं। बिना हेलमेट और गाड़ियों पर काला शीशा लगाकर घूमने वालों पर तो जुर्माना लगेगा ही, लेकिन अगर कोई सड़कों पर लहरिया कट बाइक चलाते पकड़ा गया, तो सिर्फ चालान नहीं कटेगा, बल्कि उसकी गाड़ी सीधे जब्त (Seize) कर ली जाएगी।
पूजा पंडालों में डीजे (DJ) बजाने की मांग करने वालों को भी प्रशासन ने कड़ा झटका दिया है। जिले में किसी भी परिस्थिति में डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने इलाके के डीजे संचालकों की लिस्ट बनाएं और उन्हें स्पष्ट चेतावनी दे दें कि अगर किसी भी पंडाल या जुलूस में उनका डीजे बजता पाया गया, तो संचालक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और उन पर कानूनी गाज गिरेगी। लाउडस्पीकर बजाने के लिए भी अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा और रात 10 बजे के बाद किसी भी कीमत पर लाउडस्पीकर नहीं बजेगा।
पूजा समितियों के लिए भी इस बार नियम बेहद कड़े कर दिए गए हैं। बिना प्रशासनिक लाइसेंस के किसी भी नई प्रतिमा की स्थापना या विसर्जन जुलूस निकालने पर पूर्ण रोक है। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर थानाध्यक्षों को दी गई है। इसके अलावा, पंडालों की मजबूती, फायर ऑडिट (अग्निशमन व्यवस्था) और बिजली विभाग से एनओसी (NOC) प्राप्त करना हर पूजा समिति के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। पंडालों के आस-पास बिजली के जर्जर और लटकते तारों को तुरंत ठीक करने का जिम्मा विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को सौंपा गया है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे।
त्योहारी सीजन में शराब और नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए भी फुल-प्रूफ प्लान तैयार है। उत्पाद अधीक्षक को एसएसबी (SSB) और पुलिस बल के साथ मिलकर विशेषकर सीमावर्ती (बॉर्डर) इलाकों में लगातार छापेमारी करने का निर्देश दिया गया है। वहीं, ड्रग इंस्पेक्टर को एंटी-नारकोटिक्स टीम के साथ मिलकर मेडिकल नशों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए सिविल सर्जन को सभी अस्पतालों में डॉक्टरों की शिफ्ट-वाइज ड्यूटी लगाने और इमरजेंसी मेडिकल टीमों को तैयार रखने का सख्त निर्देश दिया गया है।
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