मधुबनी, 17 सितंबर 2026: खजौली के प्राथमिक विद्यालय मकुनमा परिसर में ऑर्केस्ट्रा और डांस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन ने मामले में कार्रवाई की है। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर जांच के बाद 5 नामजद समेत अन्य के खिलाफ खजौली थाने में कांड संख्या 251/26 दर्ज किया गया है।
पुलिस प्राथमिकी में बेचन राम, किशुन राम, रतीश राम, दुर्गेश राम और मुकेश राम को नामजद किया गया है। इनके अलावा अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। प्रशासन की ओर से बताया गया है कि प्राथमिकी में लाउडस्पीकर एक्ट, 1955 और BNSS की संबंधित धाराएं लगाई गई हैं।
वायरल वीडियो से सामने आया मामला
प्रशासन के अनुसार, 15 सितंबर 2026 को प्राथमिक विद्यालय मकुनमा के परिसर में आयोजित ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में विद्यालय परिसर में आपत्तिजनक गानों पर डांस कार्यक्रम होने की बात सामने आई।
मामला जिलाधिकारी आनंद शर्मा के संज्ञान में आते ही उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद विद्यालय के प्रधान शिक्षक संजय कुमार मंडल ने भी खजौली थाना में लिखित सूचना देकर मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अनुरोध किया।
प्रधान शिक्षक के आवेदन के अनुसार, उन्हें 15 सितंबर की सुबह करीब 8 बजे विद्यालय परिसर में कार्यक्रम से संबंधित वायरल वीडियो की जानकारी मिली थी। इसके बाद उन्होंने थानाध्यक्ष से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया।
सरकारी स्कूल में बिना अनुमति कार्यक्रम पर सख्ती
जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि सरकारी कार्यालयों और संस्थानों का संचालन निर्धारित नियमों, सरकारी प्रोटोकॉल और मर्यादा के अनुसार होना चाहिए। सरकारी विद्यालय विद्यार्थियों और शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थान हैं, इसलिए उनके परिसर का अनधिकृत या अनुचित गतिविधियों के लिए इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है।
उन्होंने कहा कि किसी बाहरी व्यक्ति या असामाजिक तत्व द्वारा बिना अनुमति सरकारी परिसर में कार्यक्रम आयोजित करना और संस्थान की गरिमा के विपरीत गतिविधि करना गंभीर विषय है। ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
सभी सरकारी परिसरों की निगरानी का निर्देश
जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को सरकारी विद्यालयों तथा अन्य सरकारी संस्थानों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।
अधिकारियों से कहा गया है कि सरकारी परिसर का इस्तेमाल बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के निजी या मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों के लिए न होने दिया जाए। साथ ही, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर निगरानी व्यवस्था को प्रभावी बनाने का भी निर्देश दिया गया है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकारी संपत्ति और संस्थानों की गरिमा बनाए रखना सामूहिक जिम्मेदारी है। किसी सरकारी परिसर के अनधिकृत उपयोग या निर्धारित प्रोटोकॉल के विपरीत गतिविधि मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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