पटना | 19 मार्च 2026: Bihar में रसोई गैस (LPG) की किल्लत की अफवाहों के बीच अवैध भंडारण और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ Bihar पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी राज्यव्यापी कार्रवाई की है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक साथ चलाए गए इस विशेष अभियान ने सिंडिकेट चलाने वालों में हड़कंप मचा दिया है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पुलिस ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में छापेमारी कर कुल 10 प्राथमिकी (FIR) दर्ज की हैं। इस पूरी कार्रवाई के दौरान अब तक 293 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। पुलिस ने कालाबाजारी में शामिल 12 मुख्य आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
अररिया में सबसे बड़ी रिकवरी: 261 सिलेंडर बरामद
इस राज्यव्यापी अभियान के दौरान सबसे बड़ी सफलता अररिया जिले में मिली है। फारबिसगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध भंडारण का भंडाफोड़ किया।
- जब्ती: पुलिस ने यहां से अकेले 261 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए हैं।
- कार्रवाई: इस मामले में कांड संख्या 142/26 दर्ज करते हुए दो आरोपियों की पहचान की गई है।
अररिया के अलावा शिवहर में 6, बेगूसराय में 11, मुजफ्फरपुर में 7 और सारण जिले के विभिन्न थानों से भी सिलेंडरों की बरामदगी की गई है। पुलिस का यह एक्शन दर्शाता है कि किल्लत केवल ‘कृत्रिम’ (Artificial) तरीके से पैदा की जा रही थी।

10 जिलों में पुलिस का प्रहार: देखें पूरी लिस्ट
Bihar पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जिन प्रमुख स्थानों पर बड़ी कार्रवाई की गई है, उनका विवरण इस प्रकार है:
| जिला | थाना | कांड संख्या / दिनांक | जब्त सामग्री | अभियुक्त |
| अररिया | फारबिसगंज | 142/26 (13.03.26) | 261 सिलेंडर | 02 |
| बेगूसराय | लाखो | 31/26 (15.03.26) | 11 सिलेंडर | 01 |
| मुजफ्फरपुर | मिठनपुरा | 85/26 (14.03.26) | 07 सिलेंडर | 01 |
| शिवहर | शिवहर | 112/26 (16.03.26) | 06 सिलेंडर | 02 |
| सारण | नगर / हरिहरनाथ | बहुआयामी कार्रवाई | 07 सिलेंडर | 04 |
इसके अलावा मधेपुरा, सिवान और कटिहार में भी पुलिस ने छापेमारी कर प्राथमिकी दर्ज की है। सिवान और कटिहार जैसे जिलों में पुलिस उन सरगनाओं की तलाश कर रही है जो पर्दे के पीछे से इस खेल को नियंत्रित कर रहे थे।
EC Act और BNS के तहत दर्ज हुए मुकदमे
कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने बेहद सख्त कानूनी धाराओं का सहारा लिया है। गिरफ्तार और नामजद आरोपियों पर मुख्य रूप से Essential Commodities Act (EC Act) की धारा 7 लगाई गई है।
इसके साथ ही, कुछ मामलों में नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(3), 316(2) और 318(4) के तहत भी केस दर्ज किए गए हैं। ये धाराएं धोखाधड़ी और अवैध भंडारण से जुड़ी हैं, जिनमें जमानत मिलना काफी मुश्किल होता है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति
सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आम जनता को मिलने वाली रसोई गैस की सप्लाई में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाए। Bihar पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी (SP) को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में गैस गोदामों और वितरण केंद्रों की नियमित निगरानी करें।
पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि अगर उन्हें कहीं भी गैस की कालाबाजारी या ऊंचे दामों पर बिक्री की जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत स्थानीय थाने या हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दें। सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।
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