दरभंगा, 3 सितंबर 2026: कर्मचारी चयन आयोग की स्टेनो ग्रेड C और D कंप्यूटर आधारित परीक्षा को शांतिपूर्ण, स्वच्छ और कदाचारमुक्त तरीके से कराने के लिए दरभंगा प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। परीक्षा 9, 10, 11, 12 और 13 सितंबर 2026 को आयोजित होगी। इसी को देखते हुए दरभंगा सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार गौरव ने निर्धारित परीक्षा केंद्र के आसपास 100 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है।
दरभंगा शहरी क्षेत्र में यह परीक्षा आदर्श परीक्षा केंद्र, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्षेत्रीय कार्यालय, नाका नंबर-06, जिला स्कूल परिसर में आयोजित की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य परीक्षा केंद्र के आसपास भीड़, किसी तरह की अव्यवस्था और कदाचार की संभावनाओं को रोकना है। आदेश परीक्षा की निर्धारित तिथियों पर प्रभावी रहेगा और केंद्र के आसपास सुरक्षा तथा शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए प्रशासनिक निगरानी जारी रहेगी।
100 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के जुटने पर रोक
जारी आदेश के तहत परीक्षा केंद्र के आसपास 100 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही आग्नेयास्त्र, अन्य घातक हथियार और विस्फोटक जैसी वस्तुएं लेकर चलने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। प्रशासन ने यह व्यवस्था परीक्षा केंद्र के आसपास अनावश्यक भीड़ और किसी भी संभावित व्यवधान को रोकने के उद्देश्य से लागू की है।
परीक्षा के दौरान केंद्र के बाहर भीड़ न लगे और परीक्षार्थियों को प्रवेश तथा परीक्षा समाप्त होने के समय किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए आदेश का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सुबह 7 से शाम 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर भी रोक
निषेधाज्ञा के तहत परीक्षा केंद्र के आसपास सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। परीक्षा अवधि में शोर या तेज आवाज के कारण परीक्षार्थियों की एकाग्रता प्रभावित न हो, इसे ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है।
प्रशासन की ओर से परीक्षा केंद्र के आसपास के क्षेत्र में आदेश के पालन पर नजर रखी जाएगी। परीक्षा के दौरान शांत वातावरण बनाए रखना परीक्षा की निष्पक्षता और सुचारू संचालन के लिए महत्वपूर्ण माना गया है।
परीक्षा केंद्र के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान पूरी तरह प्रतिबंधित
परीक्षार्थियों के लिए भी प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, सेल्युलर फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इसके अलावा व्हाइटनर, इरेजर और ब्लेड जैसी सामग्री भी परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा से संबंधित अन्य व्यक्तियों के लिए भी निर्धारित प्रतिबंध लागू रहेंगे। ऐसे सामान के साथ केंद्र पर पहुंचने से परीक्षार्थियों को परेशानी हो सकती है, इसलिए परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है कि वे प्रवेश से पहले अपने सामान को लेकर जारी निर्देशों को ध्यान से समझ लें।
उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने आदेश में स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसका दायरा परीक्षा केंद्र के आसपास लागू निषेधाज्ञा के साथ-साथ परीक्षा केंद्र के अंदर प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाने से जुड़े निर्देशों तक है।
इस व्यवस्था के जरिए प्रशासन परीक्षा केंद्र के आसपास अनावश्यक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना चाहता है, ताकि परीक्षार्थियों को बिना किसी व्यवधान के परीक्षा देने का वातावरण मिल सके।
कुछ आवश्यक सेवाओं और अधिकृत लोगों को रहेगी छूट
आदेश में कुछ श्रेणियों के लोगों और परिस्थितियों को निषेधाज्ञा से शिथिल रखा गया है। परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारी, जो परीक्षा संचालन कार्य में नियुक्त हैं, उनके लिए यह आदेश शिथिल रहेगा। इसके अलावा सरकारी अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारी व्यक्तियों को भी छूट दी गई है।
इसी तरह शवयात्रा, धार्मिक जुलूस और शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में भी आदेश शिथिल रहेगा। हालांकि परीक्षा केंद्र और उसके आसपास परीक्षा संचालन से जुड़े प्रशासनिक निर्देशों का पालन प्राथमिक रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।
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