मधुबनी, 18 सितंबर 2026। जिले में नशा मुक्ति अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन ने अब अवैध मादक पदार्थों के सेवन, बिक्री, भंडारण और तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने अधिकारियों को कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ युवाओं और किशोरों को नशे के दुष्परिणामों से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने को कहा है।
प्रशासन की ओर से आम लोगों से भी इस अभियान में सहयोग मांगा गया है। जिले में मादक पदार्थों की बिक्री, तस्करी, भंडारण, परिवहन या किसी अन्य अवैध गतिविधि की जानकारी मिलने पर 9031674255 पर सूचना देने की अपील की गई है। प्रशासन के अनुसार प्राप्त सूचना के आधार पर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नशे के अवैध कारोबार पर NDPS Act के तहत कार्रवाई
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को मादक पदार्थों के अवैध निर्माण, उत्पादन, बिक्री, परिवहन, भंडारण, सेवन और तस्करी के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
इसके लिए Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 यानी NDPS Act के प्रावधान लागू होंगे। इस कानून के तहत नशीले और मनःप्रभावी पदार्थों से जुड़ी अवैध गतिविधियों पर अपराध की प्रकृति और संबंधित पदार्थ की मात्रा जैसे तथ्यों के आधार पर कार्रवाई और दंड का प्रावधान है।
जिले में किसी तरह के अवैध नशे के कारोबार की जानकारी मिलने पर संबंधित विभाग और सक्षम अधिकारी कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे।
युवाओं और किशोरों पर रहेगा खास फोकस
नशा मुक्ति अभियान के तहत युवाओं और किशोरों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया गया है। जिलाधिकारी ने उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने तथा कोटपा कानून की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है।
प्रशासन का उद्देश्य केवल अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि नई पीढ़ी को नशे की गिरफ्त में जाने से रोकने के लिए जागरूकता को भी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है।
तंबाकू बेचने पर भी कानून की पाबंदियां
तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को लेकर भी प्रशासन ने COTPA, 2003 के प्रावधानों के पालन की हिदायत दी है।
कानून के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। इसके अलावा किसी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री भी प्रतिबंधित है। इन प्रावधानों के उल्लंघन पर ₹200 तक जुर्माने का प्रावधान है।
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान भी प्रतिबंधित है। वहीं तंबाकू और निकोटिन को खाद्य उत्पादों में मिलाने पर भी संबंधित कानूनों के तहत प्रतिबंध लागू है।
9031674255 पर ऐसे दें नशे से जुड़ी सूचना
जिलाधिकारी ने नागरिकों की सुविधा के लिए 9031674255 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यदि किसी व्यक्ति को जिले में मादक पदार्थों की बिक्री, तस्करी, भंडारण, परिवहन या किसी अन्य अवैध गतिविधि की जानकारी मिलती है, तो वह इस नंबर पर सूचना दे सकता है।
सूचना देते समय यदि संभव हो तो घटना का स्थान, संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान का विवरण, मादक पदार्थ का प्रकार और वाहन नंबर जैसी जानकारी भी दी जा सकती है। इससे संबंधित सूचना की जांच और आवश्यक कार्रवाई में मदद मिल सकती है।
नशामुक्त मधुबनी के लिए प्रशासन ने मांगा सहयोग
जिलाधिकारी ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे स्वयं नशे से दूर रहें और बच्चों तथा युवाओं को भी इसके दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करें। उन्होंने कहा कि अवैध मादक पदार्थों के कारोबार की सूचना देकर नागरिक प्रशासन के प्रयासों में सहयोग कर सकते हैं।
प्रशासन का फोकस कार्रवाई के साथ जागरूकता पर भी है, ताकि नशा मुक्ति अभियान को लगातार प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया जा सके और मधुबनी को नशामुक्त, स्वस्थ एवं सुरक्षित समाज की दिशा में आगे ले जाया जा सके।
Disclaimer – मादक पदार्थों से संबंधित किसी व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई जांच और संबंधित कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होगी। केवल सूचना या शिकायत प्राप्त होना किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध नहीं करता।
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