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Muzaffarpur News: तिरहुत स्नातक और शिक्षक चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर में बैठक, जानें कब होंगे वोट और क्या हैं कड़े नियम

मुजफ्फरपुर में तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 29 सितंबर से नामांकन शुरू होगा। जानिए मतदान केंद्रों और पाबंदियों की पूरी जानकारी।
Ashutosh Kumar Jha Thursday, 24 September 2026, 10:45 PM
Muzaffarpur News: तिरहुत स्नातक और शिक्षक चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर में बैठक, जानें कब होंगे वोट और क्या हैं कड़े नियम
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मुजफ्फरपुर, 24 सितंबर 2026: बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर जिले में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। चुनाव को बिल्कुल निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी माहौल में कराने के लिए जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार गौरव की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निष्पक्ष चुनाव कराना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है।

बैठक में जिलाधिकारी कुमार गौरव ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पूरे चुनाव कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव की घोषणा के साथ ही मुजफ्फरपुर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यह नियम राजनीतिक दलों के साथ-साथ सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू होंगे। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर तुरंत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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चुनाव का पूरा शेड्यूल और मुख्य तारीखें

घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार, चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना 29 सितंबर को जारी की जाएगी। उम्मीदवार 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच (संवीक्षा) की जाएगी। जो उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहते हैं, वे 9 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकते हैं। चुनाव के लिए मतदान 23 अक्टूबर को सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगा।

Muzaffarpur News तिरहुत स्नातक और शिक्षक चुनाव को लेकर
Photo: Muzaffarpur News

वोटों की गिनती (मतगणना) 27 अक्टूबर को की जाएगी और पूरी चुनाव प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2026 से पहले संपन्न करा ली जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिला स्तर पर कई तरह की टीमों और कोषांगों का गठन किया गया है। इनमें मीडिया, आचार संहिता, कानून व्यवस्था, व्यय लेखा, वाहन और प्रशिक्षण कोषांग शामिल हैं, जो दिन-रात काम कर रहे हैं।

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धारा 163 लागू, फ्लाइंग स्क्वाड रखेंगे कड़ी नजर

मुजफ्फरपुर जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2024’ की धारा 163 के तहत सख्त निषेधाज्ञा (पाबंदियां) लागू कर दी गई है। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया खत्म होने तक या अधिकतम 60 दिनों तक लागू रहेगा। इसके तहत बिना पूर्व अनुमति के कोई भी सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन या लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। रात 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह रोक रहेगी।

चुनाव में गड़बड़ी रोकने के लिए जिले के सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 33 उड़नदस्तों (फ्लाइंग स्क्वाड्स) को तैनात किया गया है। हर विधानसभा में 3 फ्लाइंग स्क्वाड तैनात रहेंगे। ये टीमें मतदाताओं को डराने-धमकाने, शराब या हथियार बांटने और वोट के लिए नकदी (पैसों) के लेन-देन जैसी शिकायतों पर तुरंत मौके पर जाकर एक्शन लेंगी। किसी भी सार्वजनिक जगह पर हथियार, लाठी, भाला आदि का प्रदर्शन करने पर रोक लगाई गई है।

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स्नातक और शिक्षक चुनाव के लिए पोलिंग बूथों की स्थिति

जिलाधिकारी ने मतदान केंद्रों (पोलिंग बूथों) का विवरण देते हुए बताया कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मुजफ्फरपुर में पहले से 41 मुख्य और 27 सहायक बूथ अनुमोदित हैं। अब बोचहां प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित ‘सृष्टि भवन’ को 1 नया सहायक मतदान केंद्र (संख्या 50ख) बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। इसे मिलाकर स्नातक चुनाव के लिए कुल 69 मतदान केंद्र (41 मुख्य, 27 पुराने सहायक और 1 नया सहायक) प्रस्तावित हैं।

दूसरी तरफ, तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मुजफ्फरपुर जिले में किसी भी बूथ पर 1400 से अधिक मतदाता नहीं हैं। इसलिए यहां पुराना अनुमोदित ढांचा ही कायम रहेगा। शिक्षक चुनाव के लिए जिले में कुल 19 मतदान केंद्र रहेंगे, जिनमें कोई सहायक बूथ नहीं होगा। मतदाता सूची के एकीकरण के बाद कुल वोटरों की अंतिम संख्या में थोड़ा बदलाव संभव हो सकता है।

नामांकन के नियम, शिकायत नंबर और प्रचार की पाबंदियां

उम्मीदवारों को नामांकन फॉर्म-2E में दाखिल करना होगा। एक प्रत्याशी अधिकतम 4 सेट में नामांकन भर सकता है। सामान्य वर्ग के लिए जमानत राशि 10,000 रुपये और एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 5,000 रुपये तय की गई है। मान्यता प्राप्त दलों के प्रत्याशी के लिए 10 प्रस्तावक या कुल वोटरों के 10% प्रस्तावक (जो कम हो) और निर्दलीय उम्मीदवार के लिए कम से कम 10 प्रस्तावक होने जरूरी हैं।

राजनीतिक दलों को कोई भी ऑडियो-वीडियो या प्रचार सामग्री जारी करने से पहले MCMC कमेटी से मंजूरी लेनी होगी। धार्मिक स्थलों से चुनाव प्रचार करने और सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने पर पूरी पाबंदी है। अगर किसी नागरिक या प्रत्याशी को चुनाव से जुड़ी कोई शिकायत करनी है, तो वे जिला नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर 0621-2224611 या 0621-2212497 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा टोल-फ्री नंबर 1950 पर भी कॉल किया जा सकता है।

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Ashutosh Kumar Jha

Ashutosh Kumar Jha Admin

Ashutosh Kumar Jha एक डिजिटल पत्रकार और न्यूज़ लेखक हैं, जो भारत की राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, टेक्नोलॉजी और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं। वे तथ्य आधारित रिपोर्टिंग और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर समाचार लिखने के लिए जाने जाते हैं।डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय रहते हुए Ashutosh Jha ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर विश्लेषणात्मक लेख और समाचार प्रकाशित किए हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक निष्पक्ष, प्रमाणिक और जनहित से जुड़ी जानकारी पहुँचाना है।वर्तमान में वे Khabar Aangan न्यूज़ प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश-दुनिया की ताज़ा खबरों, सरकारी नीतियों, सामाजिक बदलाव और टेक्नोलॉजी से जुड़े विषयों पर नियमित लेखन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

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